नरसिंहपुर। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन सम्बंधी गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। निर्वाचन कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित करने, चुनाव के दौरान अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री का प्रयोग चुनाव कार्य में बाधा डालने तथा मतदाताओं को भयभीत करने हेतु किया जा सकता है। उपरोक्त संभावनाओं को रोकने एवं संपूर्ण नरसिंहपुर जिले में आदर्श आचार संहिता के पालन एवं निर्बाध, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।