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एक्ट्रेस जूही चावला की 5जी वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की

मोबाइल की 5जी तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये याचिका प्रचार यानी पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ अभिनेत्री-पर्यावरणविद् जूही चावला के मुकदमे को ‘‘दोषपूर्ण’’ करार देते हुए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी की ओर से याचिका में दावा किया गया है कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी से मनुष्यों, जानवरों और सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसलिए अदालत सरकार को निर्देश दे कि इस संबंध में विशेषज्ञों से जांच करवाए और रिपोर्ट आने तक इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

हाई कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी। वहीं, पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जूही चावला ने लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।