नरसिंहपुर। जिला कोरोना आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिले में 20 जून तक शासन द्वारा आंकलित 2568 प्रकरणों की संभावना को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 17 मई के बाद तीन सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसे शासन को भेजा जा रहा है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि 17 मई के बाद लॉकडाउन की इस अवधि में कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा जाए। समस्त प्रकार की दुकानों के संचालन की सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अनुमति दी जाए। दुकानों के संचालन का समय समय पूर्व में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित था। हेयर कटिंग का कार्य नाई घर- घर जाकर कर सकेंगे, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं का टॉवल आदि इस्तेमाल करना होगा। जो व्यक्ति 45 दिन पहले किसी शहर में आया हो उसके घर में नहीं जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मास्क वितरण का कार्य किया जाए। जिले में बाहर से आने वाले व्यक्ति को 45 दिन घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। चिकित्सालयों में डायलेसिस मशीन व सोनोग्राफी मशीन न होने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल्द व्यवस्था की जाने की जरूरत है। जिले से प्रत्येक चिकित्सालयों से आवश्यक सामग्री हेतु मांग पत्र लिया जावे। वर्तमान समय में चिकित्सीय सेवाओं में ध्यान देना अति आवश्यक है। जिले में स्थित सभी जलाशयों के अतिक्रमण हटाने के कार्य हेतु अनुमति दी जाएगी, जिससे जलाशयों में भविष्य में मछली पालन आदि कार्य किया जा सके तथा इसके लिए कार्ययोजना बनाई जा सके। सड़कों के किनारे पौधरोपण किया जाए, जिससे बरसात में लोगों को मजदूरी का कार्य मिलेगा। जिले में स्थित मुक्तिधामों में लकड़ियां समाप्त हो गईं हैं, जिसकी जल्द व्यवस्था की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि अधिकतम 50 प्रतिशत सीट के साथ जिले की सीमाओं के भीतर चलाये जा सकेगें। इसके अलावा मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आ- जा सकेंगे। कार के लिए ड्रायवर एवं अन्य दो व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। अब शादी- विवाह में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना होगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।