नरसिंहपुर। थाना करेली के अंतर्गत ग्राम सिमरियाखुर्द के निवासी रानू उर्फ गेंदालाल पिता मानसिंह जाटव को जिला बदर किया गया है।मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार रानू उर्फ गेंदालाल जाटव को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रानू उर्फ गेंदालाल जाटव के विरूद्ध मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, गाली- गलौच करने, लाठी से मारपीट करने, जान से मारने का प्रयास करने, अवैध हथियार रखने आदि के 7 प्रकरण दर्ज हैं।