नरसिंहपुर। कोविड- 19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में लगने वाले साप्ताहिक व हाट बाजारों को पूर्व में आदेश जारी कर प्रतिबंधित किया गया था, जिसे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने निम्न शर्तों के अनुसार समाप्त किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को संशोधित कर नवीन आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में लगने वाले शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजारों में व्यापारियों/ आमजनों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा एवं व्यापारियों द्वारा अपनी- अपनी दुकानों पर सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का पालन शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।