नरसिंहपुर। जिले में कोविड- 19 के संक्रमण में पहले की तुलना में कमी आने को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने बैंड- बाजा बजाने की सशर्त अनुमति दी है। कोविड- 19 के निर्धारित प्रोटोकाल की शर्तों पर यह अनुमति दी गई है।
इस सिलसिले में स्पष्ट किया गया है कि बैंड- बाजा बजाने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कार्यक्रम में संख्या का प्रतिबंध है, तो उसमें बैंड पार्टी की संख्या शामिल मानी जायेगी।