दवा विक्रताओं को भरनी होगी साफ्टवेयर में जानकारी, ना भरने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत कोविड- 19 कोरोना बीमारी को नोटिफाईवल बीमारी घोषित किया गया है। कोविड- 19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जानकारी संकलित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के जरिये एक साफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें सभी औषधि विक्रेताओं को ऐसे मरीजों की जानकारी दर्ज करना होगी, जिनमें बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम एवं सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं, क्योंकि ऐसे लक्षण वाले मरीज में कोविड- 19 के संक्रमण की आशंका अधिक रहती है। यह जानकारी उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नरसिंहपुर ने दी है।
इस संबंध में दवाई विक्रेताओं द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। यदि किसी औषधि विक्रेता द्वारा इस तरह के मरीजों के लिए दवाई का विक्रय नहीं किया जाता है, तो साफ्टवेयर में उसकी प्रविष्टि निरंक दर्ज की जावे।