मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग के बसन्त नगर, जौरा में शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में तीन आरोपियों पर एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।
गौरतलब है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के सबलगढ़ संभाग अंतर्गत जौरा वितरण केन्द्र में लाईन हेल्पर मनोज जाटव, आर्मी गार्ड वीरेन्द्र कुमार शर्मा, घनश्याम सिकरवार, मीटर रीडर हरिओम कुशवाह, विनोद प्रजापति, गौरव सिकरवार द्वारा बसन्त नगर थाने के सामने, जौरा निवासी उपभोक्ता श्रीमती सुनीता पाराशर पत्नी दिनेश पाराशर के परिसर में स्थापित कनेक्शन पर लंबित बकाया राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान दिनेश पाराशर, संजय पाराशर एवं सुरेन्द्र त्यागी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जाति सूचक गालियां एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना के तुरंत बाद जौरा थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना जौरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 186, 294, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(Va) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।