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गाडरवारा: 34 लाख 72 हजार की धोखाधड़ी में 15 के खिलाफ मुकदमा, 2 लोग गिरफ्तार

नरसिंहपुर। गाडरवारा पुलिस ने एक फायनेंस कंपनी के साथ करीब 34 लाख 72 हजार 232 रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में कंपनी के मुख्तयार की शिकायत पर 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। इनमें से करेली निवासी दो आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जबकि शेष आरोपियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।
गाडरवारा थाना के एसआइ एचआर मानकर ने बताया कि श्रीराम फायनेंस कंपनी की ओर से रायपुर निवासी कंपनी के मुख्तयार राकेश तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें 15 लोगांे पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कंपनी के नाम पर ग्राहकों से राशि वसूल कर हड़प ली और उसे कंपनी के खाते में जमा नहीं किया। बीते गुरुवार की शाम पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद करेली थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया बघौरा निवासी प्रशांत पाराशर एवं कनवास निवासी नीतेश राजपूत को धारा 406, 409 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
इन पर गबन का आरोप: कंपनी के कर्मचारी ने कहा है कि जिन 15 लोगों ने राशि का गबन किया है वह कंपनी में विभिन्न् पदों पर कार्यरत थे। कंपनी के अकाउंट विभाग में पंकज नामपल्लीवार ने जब सभी दस्तावेजों व खातों की जांच हुई तो यह गड़बड़ी सामने आई। पुलिस को दी गई शिकायत में आशीष पिता केके तिवारी प्रेमनगर मदनमहल नरसिंह वार्ड पूर्व जबलपुर, अतुल पिता जंडेल सिंह पटेल गाडरवारा, नीरज पिता पारसराम मेहरा उदयपुरा, पीयूष पिता बैजनाथ शर्मा गाडरवारा, रुपेश पिता अजीत कुमार सराठे गाडरवारा, सुधीर पिता रामलाल तिवारी ग्राम सेठान नरसिंहपुर, योगेंद्र पिता गोवर्धन कुशवाहा कढ़ाली कला रायसेन, प्रशांत पिता गण्ोश प्रसाद पाराशर इमलिया बघौरा, नीतेश पिता शीतलसिंह राजपूत कनवास, मनोज पटेल महेंद्र वार्ड करेली, दशरथ उइके ग्राम खैरुआ सालीचौका, नीलेश दुबे गाडरवारा, रजनीकांत कौरव इमलिया पिपरिया गाडरवारा, हल्के राजपूत सांईखेड़ा व जीतेश शुक्ला निवासी उदयपुरा पर गबन का आरोप लगाया गया है।