नोवल कोरोना वायरस सीओव्हीआईडी- 19 से जनहित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में स्थापित समस्त गैस एजेंसी के संचालकों को आदेशित किया है कि वे 23 मार्च से आगामी आदेश तक एजेंसी में संलग्न समस्त हितग्राहियों को केवल होम डिलेवरी के माध्यम से ही गैस सिलेंडर वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। गैस एजेंसी/ गोदाम स्तर से उपभोक्ताओं को कदापि गैस सिलेंडर वितरित न करें। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।