घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना को मंजूरी

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंजूरी दी गई। योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है।

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