तिलक वार्ड नरसिंहपुर की गोकुल कॉलोनी कंटेनमेंट एरिया घोषित

कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित

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नरसिंहपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश शर्मा ने तिलक वार्ड नरसिंहपुर के वास्तविक क्षेत्र गोकुल कॉलोनी में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि तिलक वार्ड के वास्तविक क्षेत्र गोकुल कॉलोनी नरसिंहपुर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह व्यक्ति 7 जून को अहमदाबाद- गुजरात से आया और अपने परिजनों से तिलक वार्ड के वास्तविक क्षेत्र गोकुल कॉलोनी में मिलने गया था। इस व्यक्ति को संस्थागत कोरंटाइन किया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से गोकुल कॉलोनी में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।

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