नरसिंहपुर । गोटेगांव तहसील के ग्राम बौछार के वास्तविक क्षेत्र में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेदप्रकाश ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विकासखंड गोटेगांव के ग्राम बौछार में निवासरत व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण उसे कोविड केयर सेंटर गोटेगांव में भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सुभाष वार्ड श्रीधाम कॉलोनी करेली के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।