नरसिंहपुर: गवाहों के मुकरने से नहीं छिपता अपराध, कांग्रेस महामंत्री सुरेंद्र राय के चर्चित हत्याकांड में न्यायालय के निर्णय से मिला संदेश
नरसिंहपुर। गवाहों के पलटने या मुकरने से आरोपियों का अपराध नहीं छिप सकता है। परिस्थितियों के आकलन से भी अपराधी को सजा सुनाई जा सकती है। ये ऐतिहासिक संदेश नरसिंहपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश देवड़ा ने प्रदेश के पूर्व कांग्रेस महामंत्री सुरेंद्र राय के चर्चित हत्याकांड में सुनाए फैसले में दिया है। सोमवार को माननीय न्यायालय ने जिले के बहुचर्चित सुरेंद्र राय हत्याकांड में आरोपी अज्जू उर्फ अजय सिंह व विक्रम सिंह को दोषी करार दिया। आरोपियों को सजा दिलाने में सुरेंद्र राय के परिजनों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता देवेंद्र गोस्वामी (देबू) व शासन की ओर से एडीपीओ प्रदीप भटेले ने अहम भूमिका निभाई।