घर पर ही काटना शुरू कर दें अपने और बच्चों के बाल, सरकार ने जारी किया फरमान
नाई और सैलून की दुकानों पर प्रतिबन्ध
नई दिल्ली।
लॉकडाउन के कारण घरों में कैद लोग अब आईने के सामने अपने और बच्चों के बाल आदि बनाने की
प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले कुछ माह तक गांव हो या शहर में भी सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर नहीं खोले जाएंगे। ये आदेश केंद्र सरकार ने जारी किये हैं। 25 अप्रैल को लॉकडाउन के एक माह पूरे होने पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने नए-दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि गांव हो या शहर कहीं भी हेयर सैलून, नाई की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया हुआ है। देशभर में जारी लॉकडाउन को आज एक महीना हो गया है। इसके साथ ही देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके पहले गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए आदेश में बार और क्लब को बंद रखने के आदेश दिए थे। इन्हें खोलने का फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा।
मंत्रालय ने दुकानों को दी छूट
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा था कि 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और पड़ोस की दुकानों के साथ ही अलग-अलग दुकानों को खोलने की इजाजत है।
हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट पर जारी रहेगा प्रतिबंध
सरकार ने ग्रामीण इलाकों में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे। यहां सभी तरह की दुकानों पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। जिसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं।