विवाह आयोजन में 250 लोगों की सीमा समाप्त, गृह विभाग ने जारी किये आदेश

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 राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इस आशय के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जारी कर सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत लागू रहेंगी।

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