नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसम्बर को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021- 22 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी रोहित सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत जिले के प्रपत्र 3/ 5 के समस्त लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी ने आदेशित किया है कि सभी शस्त्र लायसेंसधारी अपने शस्त्र लायसेंस में दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थानों में 11 दिसम्बर 2021 तक जमा कर पावती प्राप्त करें। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। यह आदेश बैंक सुरक्षा गार्डों, शासन के स्वीकृत गार्ड/ सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक सैनिक बलों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं होने के कारण समस्त थाना/ चौकी प्रभारियों को आदेश के व्यापक प्रचार- प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।