नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना 28 अक्टूबर से शुरू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में आवादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू- खंड उपलब्ध कराये जायेंगे। कलेक्टर भूमि उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार नवीन आवादी क्षेत्र भी घोषित कर सकेंगे। इस योजना में पात्र व्यक्ति सारा पोर्टल http://saara.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की हल्का पटवारी एवं ग्रामीण पंचायत सचिव के जांच दल द्वारा सारा एप से संयुक्त रूप से जांच की जायेगी।
जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण स्वत: दर्ज हो जायेंगे। पात्र/ अपात्र हितग्राहियों की सूची पर ग्राम सभा का अभिमत लिया जायेगा। इसके बाद तहसीलदार विधिवत परीक्षण कर आवासीय भू- खंड का बंटन ऑनलाइन आदेश से करेंगे।
योजना में पात्रता की शर्तें
इस योजना में पात्रता के लिए ये शर्तें हैं:- आवेदक के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं हो। परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिये। परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली- पीडीएस की दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हो। आवेदक का नाम उस ग्राम में होना चाहिये, जहां वह आवासीय भू- खंड चाहता है। आवेदक का नाम एक जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये। यह जानकारी अधीक्षक भू- अभिलेख नरसिंहपुर ने दी है।