गुड़ निर्माण में वर्जित कैमिकल पदार्थ के उपयोग पर होगी दांडिक कार्रवाई, गुड़ भट्टियों के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
धारा 144 के तहत जारी किया आदेश
नरसिंहपुर। विगत वर्षों में गुड़ भट्टियों के संचालकों द्वारा किसानों को गन्ना उपज का भुगतान नहीं करने, वाजिब भुगतान नहीं करने, गुड़ निर्माण में कैमिकल व अन्य अखाद्य पदार्थों का उपयोग करने, मजदूरों का शोषण और उन्हें मजूदरी का भुगतान नहीं करने, बाल श्रम और ट्रैफिकिंग, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इन कारणों से लोक परिशांति भंग होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी कारण से जिला दंडाधिकारी ने गुड़ भट्टियों के सुचारू संचालन और शिकायतों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया है कि गन्ने से गुड़ बनाने के लिए भट्टी लगाने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस आशय की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को निर्धारित प्रारूप में देना अनिवार्य होगा। इसकी पावती दी जायेगी। पावती को संबंधित व्यक्ति द्वारा संभाल कर रखना होगा।
कृषक और उनके परिवार के सदस्य अपनी निजी भूमि पर गन्ने से गुड़ का निर्माण बिना किसी लिखित अनुबंध के कर सकेंगे। उन्हें केवल तहसीलदार को प्रारूप- 1 में सूचना देना पर्याप्त होगा।
गुड़ भट्टी संचालक को किसानों से खरीदे गये गन्ने और उसकी एवज में किसानों को किये गये भुगतान का लेखा- जोखा रखना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि गुड़ भट्टी संचालक गुड़ निर्माण में किसी भी प्रकार के वर्जित कैमिकल अथवा अखाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध दांडिक कार्रवाई की जायेगी।
ऐसी गुड़ भट्टियों पर जहां संचालक द्वारा अन्य किसानों से गन्ना क्रय कर गुड़ बनाया जा रहा है, वहां मानक तौल कांटा लगाना अनिवार्य होगा।