वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश

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देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञप्ति द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन लॉकडाउन की घोषित अवधि के उपरांत ही किया जा सकेगा। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को लिखा है कि नवीन लाइसेंस जारी करने के लिये आनुपातिक आकलित वार्षिक मूल्य के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति राशि 20 प्रतिशत बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लाइसेंस जारी करने के दिनांक से 7 दिवस में अगली 20 प्रतिशत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से आगामी 15 दिवस एवं शेष 60 प्रतिशत आगामी 45 दिवस की अवधि में अनिवार्य जमा कराई जाये। साथ में प्रतिभूत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से 45 दिवस के अन्तर्गत अनिवार्यत: प्राप्त की जाये।

कोविड-19 की रोकथाम के लिये विभिन्न जिलों में लॉकडाउन अवधि प्रभावी है। रेड जोन एवं ऑरेंज जोन में मदिरा दुकानों को बंद रखा गया है और उनका संचालन लॉकडाउन अवधि के बाद ही संभावित है। अत: ऐसी दुकानों के लिये बैंक गारंटी जमा करने के लिये लाइसेंस जारी होने के बाद जिस दिनांक से मदिरा दुकान को खोले जाने की अनुमति हो उस दिनांक से आगामी 7 दिवस एवं अग्रेत्तर दिवसों की गणना की जाये। यदि किसी समूह की कुछ दुकानें खुल गई हो, तो उस समूह हेतु बैंक गारंटी जमा करने की बाध्यता उन खुली हुई दुकानों के लिये ही प्रभावी होंगी। समूह की अन्य शेष दुकानें खुलने की विधिवत अनुमति प्राप्त होने पर लाइसेंसी को बैंक गारंटी भी नियमानुसार देनी होगी। अन्यथा समूह की समस्त दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे। शेष व्यवस्था पुर्वानुसार होगी। राज्य शासन ने उक्त संशोधित व्यवस्था मूल परिपत्र 31 मार्च 2020 से प्रभावी किया है।

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