गुना। कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति को क्वारंटीन जोन से बाहर घूमना उस समय महंगा पड़ गया जब अनुविभागीय दंडाधिकारी ने उस पर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी खेजरा रोड गुलाबगंज कैंट गुना के कोविड पॉजिटिव आने पर दिनांक 06 अप्रैल को क्वारेंटीन जोन घर के पास जाली लगाकर बनाया गया था। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा कंटेनमेंट तोड़कर जाली काटकर बिना सक्षम स्वीकृति के बाहर निकले और शहर का भ्रमण करने लगे। एसडीएम सुश्री अंकिता जैन द्वारा कोविड-19 महामारी पर उल्लंघन मानते हुए धारा 188 भारतीय दण्ड विधान कायम कर एफआईआर दर्ज की गयी।