नरसिंहपुर। जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने निर्धारित शर्तों के अनुसार सभी हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप रहेगी। इसके लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश को संशोधित किया गया है।
पूर्व में जारी आदेश के अनुसार जिले में 31 मई 2020 तक किये गये टोटल लॉक डाउन के दौरान सभी हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, मसाज, स्पा सेंटर, जिम आदि को प्रतिबंधित किया गया था। पूर्व आदेश को उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया है।
संशोधित आदेश की निर्धारित शर्तों के अनुसार सभी हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। हैंड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर और एप्रान का उपयोग हर समय जरूरी होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया/ पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में लेने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कटिंग के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा। सभी कॉमन एरिया फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स को डिस्इंफेक्ट किया जाना अनिवार्य होगा।