नरसिंहपुर : बरमानकला के हरिओम सेन का जिला बदर

0

 

नरसिंहपुर। जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर ग्राम बरमानकला निवासी हरिओम उर्फ गोलू पिता गोविंद सेन को एक साल के लिए जिला बदर किया है। हरिओम को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने हरिओम को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जाए तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरिओम सेन के विरूद्ध अवैध रूप से सट्टा संचालन करने जैसे 19 प्रकरण दर्ज हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat