नरसिंहपुर: हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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नरसिंहपुर। जिला सत्र न्यायधीश एम0के0 शर्मा द्वारा  होरीलाल प्रजापति को हत्या के प्रयास के आरोप में  07 साल के साश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये  के अर्थ दंड से दंडित किया है।मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.08. 2022 को सुबह 09.00 बजे फरियादी कोमल प्रजापति अपने घर के बाहर खड़ा था तथा उसकी गोद में उसका पुत्र वाशु प्रजापति उम्र 02 वर्ष था, तभी आरोपी वहां से निकला तब फरियादी ने कहा कि यहां शराब पीकर पउआ मत फेंका करों गंदगी होती है. इसी कहा सुनी पर आरोपी ने फरियादी को गंदी गंदी गालियां दी तथा डंडे से फरियादी कोमल प्रजापति तथा उसके पुत्र वाशु प्रजापति के साथ मारपीट की, जिससे फरियादी कोमल के पुत्र वाशु प्रजापति को सिर में गंभीर चोटें आई तथा फेक्चर आया। मामले में गवाहों के बयान तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को फरियादी वाशु प्रजापति उम्र 02 वर्ष की हत्या का प्रयास का दोषी पाते हुये उसे 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से श्री धर्मेन्द्र ममार लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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