नरसिंहपुर: खेत में सो रहे रखवालों के चर्चित हत्याकांड में शिवराज को उम्रकैद की सजा

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नरसिंहपुर। खेत में सो रहे रखवालों के चरि्चत हत्याकांड के मामले में आरोपी शिवराज को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा के साथ 1800 रुपये का जुमरना लगाया है। प्रकरण गोटेगांव थाना क्षेत्र से संबंधित था। ये फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़ ने बुधवार को सुनाया। जानकारी के अनुसार गोटेगांव के जामुनपानी हार सि्थत खेत में 21 अप्रैल 2020 की रात करीब 9 बजे मोहनलाल विश्वकमर 30 वर्ष व कुंजीलाल यादव 19 वर्ष फसल रखवाली करने गए थे। अगले दिन वापस नहीं लौटने पर सिकमीदार हीरालाल विश्र्वकमर जब मौके पर पहुंचा तो टपरिया में दोनों बिस्तर पर मृत थे। किसी ने उनकी धारदार हथियार से सिर व गले में मारकर हत्या की थी। प्रकरण में संदेही शिवराज उर्फ गुड्डा पिता गेंदालाल गोंड उम्र 40 साल निवासी जामुनपानी को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे दोनों पर शक था कि उनका उसकी पत्‍‌नी के साथ अवैध संबंध है। इसी कारण से उसने हत्या की थी। आरोपी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, प्रकरण की विवेचना के बाद 5 जून 2020 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले की सुनवाई में साक्ष्यों, तथ्यों, तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।

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