डमरूघाटी शिव मंदिर मामले में एसडीएम के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे
नरसिंहपुर। गाडरवारा क्षेत्र के प्रसिद्ध डमरूघाटी शिव मंदिर के लिए शासकीय ट्रस्ट का गठन कर मंदिर का संचालन शासन के अधीन करने के एसडीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एसडीएम गाडरवारा राजेश शाह ने 13 अक्टूबर 2020 के पत्र क्र. 3699 के माध्यम से यह जानकारी दी है । अब फिर से डमरूघाटी शिवधाम क्षेत्र का रेखदेख का कार्य पूर्व में संचालित कमेटी करेगी। प्रकरण के निराकरण होने तक उक्त समिति ही डमरूघाटी शिवधाम क्षेत्र का आय व्यय, रखरखाव एवं कार्यभार संचालित करेगी। गौरतलब है कि डमरूघाटी शिवधाम क्षेत्र को लेकर जून माह में एसडीएम ने सदस्यों द्वारा संचालित समिति के पंजीयन आवेदन को निरस्त करते हुए शिवधाम क्षेत्र के लिए शासकीय ट्रस्ट का गठन कर विधिवत कार्य करने का आदेश पारित किया था । जिसके बाद से उक्त शिवधाम क्षेत्र की संपूर्ण देख रेख शासकीय समिति द्वारा की जा रही थी। एसडीएम के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी थी। जिसके प्रकरण क्र. 11904/2020 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा एसडीएम गाडरवारा के ट्रस्ट आदेश पर रोक लगा दी है। कमेटी द्वारा पूर्व में एसडीएम को दिये गये ट्रस्ट पंजीयन आवेदन पर अनेक विवादित बिन्दु एवं आपत्तियों के कारण एसडीएम द्वारा शासकीय लोक न्यास ट्रस्ट के गठन का आदेश पारित किया गया था।