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पति ने वाट्सएप पर तीन बार बोला तलाक, पुलिस ने किया मामला दर्ज

भोपाल । भोपाल की एक विवाहित महिला की शिकायत पर उसके पति पर दहेज एक्ट तथा मुस्लिम विवाह अधिनियम की धाराओं के तहत् कोहफिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 25 लाख रुपये की मांग को लेकर परेशान कर रहे शौहर ने वॉट्सएप कॉल कर बीवी को तीन बार तलाक बोल दिया। पत्नी और स्वजनों की समझाइश के बाद भी पति नहीं माना। अंततः मामला थाने पहुंच गया। कोहेफिजा थाना पुलिस ने शिकायत की जांच कर आरोपित पति के खिलाफ दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया।

भोपाल में तीन तलाक मामले में यह पहला केस दर्ज हुआ है। टीआई अनिल बाजपेयी ने बताया कि 42 वर्षीय महिला का निकाह चार अक्टूबर 2001 में नूर मस्जिद के सामने कोहेफिजा निवासी फैज आलम अंसारी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। शादी के बाद वह पति के साथ सिंगापुर में रहने लगी थी। पति-पत्नी के पास सिंगापुर की नागरिकता है।
जून 2020 को फैज ने दहेज की मांग को लेकर बीवी के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। पत्नी ने समझाने की कोशिश की तो फैज ने उस पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिए। विवाद बढ़ने पर फैज ने सास के सामने पत्नी से स्पष्ट कह दिया कि साथ रहना है तो 25 लाख रुपये लेकर आओ। विरोध करने पर फैज ने बीवी को घर से निकाल दिया। पीड़िता चार दिन तक बेंगलुरु में अपनी सहेली के घर रुकी रही। इसके बाद अपनी मां के साथ भोपाल आ गई। 31 जुलाई को रात करीब 11 बजे फैज का पत्नी के भाई के पास वॉट्सएप काल आया।फैज ने पत्नी से कहा कि तुम बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं अपने वैवाहिक संबंध समाप्त कर रहा हूं। तुम्हें इसी वक्त से तलाक दे रहा हूं। साथ ही फैज ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया।