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नरसिंहपुर जिले की युवती को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर अड़ा था जबलपुर का युवक, विशेष अधिनियम के तहत पहली एफआईआर

नरसिंहपुर। प्रेम प्रसंग में फांसकर युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के प्रकरण में जबलपुर जिले के एक युवक पर मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया है। ये एफआईआर गोटेगांव पुलिस थानांतर्गत झोतेश्वर चौकी में की गई है।
जानकारी के अनुसार युवती के बीती 7 जुलाई को घर से लापता होने पर स्वजनों ने थाना में गुमशुदी दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने युवती की तलाश होने के बाद उससे पूछताछ की। जिसमें पीड़िता ने कहा कि करीब 3 साल से वह जबलपुर पाटन निवासी शहादत पिता शेख्ा गरीब खान 20 वर्ष के संपर्क में थी। शहादत उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया लेकिन जब उसने शादी करने की बात कही तो वह कहने लगा कि पहले धर्म बदलना होगा उसके बाद ही वह शादी करेगा।
मामले में झौंतेश्वर चौकी प्रभारी एसआई अंजली अग्निहोत्री ने बताया कि युवती और उसके परिजनों ने बताया है कि आरोपित युवक थाना क्षेत्र में ही कार्य करता था। जिसने उससे पहचान बढ़ाकर प्रेम संबंध बनाए और फिर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ जबलपुर ले गया। बताया गया कि जब उसने शादी करने की बात कही तो वह कहने लगा कि पहले धर्म बदलना होगा उसके बाद ही वह शादी करेगा। इधर पुलिस युवती के संबंध में दर्ज हुई गुमशुदी के बाद उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच युवती ने ही अपने परिजनों को फोन कर जबलपुर में होने की सूचना दी जिसके बाद उसे घर लाया गया। पूछताछ में युवती ने आरोपी द्वारा शादी करने के एवज में धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने की बात कही है। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है
इनका ये है कहना
जबरन धर्म परिवर्तन कराने से रोकने मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत दर्ज यह जिले का पहला मामला है। आरोपी ने युवती को प्रलोभन देकर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने दबाब बनाने की बात सामने आई है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
विपुल श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर