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जावेद के इस वीडियो को मत करना लाइक या शेयर वरना हो जाएगी जेल

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जबलपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के सम्बन्ध में अफवाह और भड़काउ वीडियो वायरल करने वाले जावेद के विरुद्ध महामारी अधिनियम एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि 23 अप्रैल को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि वाट्सअप पर मोबाईल नम्बर 9009633377 से जावेद नाम के व्यक्ति द्वारा कोरोना वायरस संकमण के सम्बंध मे झूठी अफवाह एवं लोगों को धार्मिक आधार पर उकसाने वाला भड़काउ वीडियो भेजकर अफवाह फैलाई जा रही है। वीडियो की जांच में सामने आया कि जबलपुर के नया मोहल्ला ओमती निवासी जावेद नाम का व्यक्ति कोरोना संक्रमण के सम्बंध में शासन द्वारा बनाये नियम कानून का दुष्प्रचार कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम को उनके क्षेत्रों से ले जाकर उनका परिक्षण कर उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव बनाया जा रहा है। जहर का इंजेक्शन लगाकर उनकी मृत्यु को कोरोना से मृत्यु होना बताया जा रहा है। जावेद द्वारा वीडियो प्रसारित कर धार्मिक रूप से अफवाह फैलाने, शासन के द्वारा संक्रमण से बचने एवं जीवन रक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों, बनाये गये नियमों का उल्लंघन पर पुलिस ने धारा 188 भादवि, महामारी अधिनियम की धारा, 3 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी जावेद फरार है, पुलिस को इसकी तलाश है। संभाग के विभिन्न जिलों को इस सूचित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा  ने आम नागरिकों से अपील की है कि इंटरनेट पर फेसबुक, वाट्सअप, ट्यूटर के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक वीडियो फुटेज एवं मैसिज भेजे जाते है, यह एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के वीडियो फुटेज एंव मैसिज को किसी और से न ही शेयर करें, न ही लाईक करें।  इसकी सूचना तत्काल अपने सम्बंधित थाने को दें।