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नरसिंहपुर : डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवा विक्रय नहीं की जायेगी, दवा विक्रेताओं को सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी, जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 133 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंहपुर।  बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध धारा 133 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुसार शेड्यूल एच, एच- 1 या एक्स ड्रग्स के तहत सभी फार्मेसी/ दवा विक्रेता द्वारा डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवा विक्रय नहीं की जा सकेगी। इस पर्ची पर मान्यता प्राप्त डॉक्टर का नाम, पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। सभी फार्मेसी दवा विक्रेताओं को अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही मांगे जाने पर इसकी रिकार्डिंग उपलब्ध कराना होगी।