नरसिंहपुर: जिले के सभी न्यायालयों में वकीलों का प्रवेश प्रतिबंधित, जिला प्रधान जज ने दिए ये आदेश

0

 

नरसिंहपुर। जिले के सभी न्यायालयों में वकीलों व पक्षकारों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश जिला प्रधान जज ने शनिवार को जारी किया। दरअसल, ये आदेश जिला अधिवक्ता संघ के आग्रह पर ही जारी किया गया है। जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और न्यायालयीन कर्मचारियों के वायरस के चपेट में आने के बाद प्रकरणाें की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाए। इसी आग्रह को मानते हुए जिला न्यायालय ने केसों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने का निर्णय लिया है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी विशेष आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक प्रत्येक कार्य दिवस में रिमांड, जमानत, समरी व सुपुर्दगीनामा प्रकरणों के अलावा विशेष सत्र, आपराधिक प्रकरण अपील, रिवीजन जो अंतिम तर्क या रिवीजन के लिए लंबित हों, उनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसी तरह सिविल व दांडिक ऐसे प्रकरण जिनमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए हों, अति आवश्यक प्रकृति के सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस अवधि तक साक्ष्य लेखन की कार्रवाई स्थगित रहेगी। पक्षकारों, अधिवक्ताओं का भौतिक रूप से न्यायालय में सुनवाई में उपस्थित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। वे केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat