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करेली थाने में युवक की मौत पर टीआई समेत दो एएसआई, एक हवलदार व एक आरक्षक पर एफआईआर के आदेश

नरसिंहपुर। जिले के करेली थाने में तीन साल पहले पदस्थ रहे और वर्तमान में गोहलपुर जबलपुर के टीआई अरविंद चौबे, दो एएसआइ समेत हवलदार व आरक्षक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। ये आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय चौहान ने बुधवार देर शाम जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2018 में जिले के करेली पुलिस थाना मे पदस्थ तत्कालीन टीआई अरविंद चौबे के कार्यकाल में एक युवक अनुराग राजपूत ( उम्र 27 वर्ष )की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि चोरी के शक में 151 में बंद किए गए अनुराग को पुलिस ने इतना अधिक टार्चर किया कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के आरोप व तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश हुए थे। विभिन्न् गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अजय चौहान ने धारा 156 ( 3 ) सीआरपीसी के तहत टीआई अरविंद चौबे समेत पांच लोगों पर धारा 306, 211, 242 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जांच प्रतिवेदन आदेश सहित बंद लिफाफे में सीधे वर्तमान करेली पुलिस थाना प्रभारी को न्यायालय के माध्यम से भेजा गया है। जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद चौबे ,सहायक उप निरीक्षक बसंत शर्मा,सहायक उप निरीक्षक जगदीश यादव, प्रधान आरक्षक बिरजू, आरक्षक राजकुमार के नाम हैं। इन्हें दोषी मानते हुए सभी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। गौरतलब है कि तत्कालीन थाना प्रभारी करेली अरविंद चौबे वर्तमान मे जबलपुर शहर के गोहलपुर पुलिस थाना के प्रभारी बतौर कार्यरत हैं। इस बारे में एसपी विपुल श्रीवास्तव का कहना रहा कि स्थानीय न्यायालय से वर्ष  2018 में करेली थाना के तत्कालीन टीआई अरविंद चौबे व चार अन्य स्टाफ सदस्यों के खिलाफ युवक की मौत पर आत्महत्या का प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश का पालन होगा, इस बारे में जिला लोक अभियोजन अधिकारी से से सलाह भी ली जा रही है।