इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा छापा-मार कार्रवाई करते हुए विगत दिवस अवैध रूप से उर्वरक भंडारण, डुप्लीकेटिंग और अन्य अनियमितताओं के चलते इंदौर के देवास नाका स्थित मेसर्स इजी केयर कंज्यूमर प्रा.लि. तथा मेसर्स नेचर एग्रो केयर एण्ड रिसर्च प्रा.लि. के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उक्त फर्मों के संचालकों द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुये तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीती से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से कलेक्टर श्री सिंह द्वारा नेचर एग्रो केयर एंड रिसर्च लिमिटेड के प्रोपराइटर योगेंद्र पिता गिरी सिंह निवासी बापट चौराहा सुखलिया के साथ इजी केयर कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर शैलेंद्र पिता अनोखीलाल पाटीदार निवासी सार्थक रेसीडेंसी खंडवा रोड को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत रासुका में निरुद्ध किये जाने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल भेजा जायेगा।
राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिला प्रशासन द्वारा विगत दिवसों में राशन माफियाओं एवं मिलावटखोरों से लेकर गुंडे-बदमाशों तथा ड्रग माफियाओं द्वारा किये जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु रासुका में निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में पहली बार खाद माफियाओं के विरूद्ध भी कार्रवाई करते हुये जिला प्रशासन द्वारा उक्त अपराधियों को रासुका में निरुद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गत दिवस कृषि विभाग दल ने उक्त दोनों फार्मों में छापामार कार्रवाई कर जांच की थी। इस दौरान पाया गया था कि आरोपियों द्वारा अवैधानिक रूप से प्रोम (फॉस्फोरस रिच और्गेनिक मेन्युअर) तथा जैव उर्वरक माईक्रोराईजा का अवैध भण्डारण कर विक्रय किया जा रहा था। उक्त घटना स्थल पर कृषि दल द्वारा जांच कर पंचनामा, जप्तीनामा एवं सुपुर्दगी बनाकर गोदामों को सील कर दिया गया है।