भोपाल। जिला खाद्य अधिकारी द्वारा राशन वितरण दुकानों में जाँच के दौरान स्टॉक लिमिट राशन वितरण आदि में अनियमितता और अन्य निर्देशों के पालन में लापरवाही पाये जाने पर शासकीय उचित मूल्य की 05 दुकानों को निलंबित कर दिया है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि इफरा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकी उचित मूल्य दुकान अशोका गार्डन में दुकान में स्टॉक कम पाया गया, गुरूनानक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मल्य दुकान बैरागढ़, भोपाल जाँच में दुकान बंद पाई गई, शिव शक्ति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बैरागढ़ के निरीक्षण के दौरान जाँच में स्टॉक, पंजी प्रस्तुत की गई, दर्वेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बैरागढ़ में राशन सामग्री कम पाई गई एवं सहयोगी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जाँच में गेहूं 28.47 क्विंटल कम, चावल 3.44 क्विंटल कम, केरोसिन 400 लीटर कम, नमक 2.58 क्विंटल कम में अनियमितता होना पाया गया है।
उक्त सभी पाँचों दुकानों को अनियमितता करने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। उक्त सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उपभोक्ता को सुगमता से राशन उपलब्ध करवाने के लिए समीप की उचित मूल्य दुकान से संबद्ध किया गया है।