नरसिंहपुर। श्रमपदाधिकारी नरसिंहपुर ज्योति पांडे दुबे ने जिले के सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों के संचालकों को अवगत कराया है कि वैश्विक महामारी कोविड- 19 के कारण हुये लॉक डाउन के बाद खोली गई दुकानें पहले की तरह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत निर्धारित दिवस पर सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगी।
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