भोपाल।
मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को धर्म स्वतंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश (लव जिहाद) को मंजूरी दे दी है। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा लालच देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति के लिए भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद यह अधिनियम मध्यप्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रविधान किया गया है। प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण कराकर विवाह करने या कराने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम 100000 रुपए तक अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है।