नरसिंहपुर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में सबसे पहले लाॅक डाडन नरसिंहपुर जिले में हुआ था वहीं अब सबसे पहले 23 मई तक लाॅक डाउन बड़ाने वाला फैसला भी जिले के प्रशासन ने लिया है। विदित हो की नरसिंहपुर जिले में सबसे पहले लाॅक डाउन किया गया था वही अब सारे देश में सबसे पहले लाॅक डाउन की अवधि बड़ाने वाला निर्णय भी नरसिंहपुर जिले के आला अधिकारी व जन प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से लिया है। वायरस से निपटने के लिए गठित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन मई के बाद लॉक डाउन के प्रतिबंधों को शिथिल कर कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना था।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किराना एवं जनरल स्टोर्स की दुकानों को निश्चित दिन व निश्चित अवधि के लिए खोला जा सकता है। निर्माण कार्य सामग्री की दुकानों को भी खोला जाये। सभी प्रकार की रिपेयरिंग एवं विद्युत उपकरण शॉप आदि को भी खोला जाये। उद्योगों को 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ चलाये जाने की अनुमति होगी। जिले की सीमा बंदी यथावत रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के जिले की सीमा में आना व जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समारोह पर यथावत प्रतिबंध लगा रहेगा। विवाह एवं अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही अनुमति होगी। बैठक में सांसद द्वय कैलाश सोनी व राव उदय प्रताप सिंह, स्थानीय विधायक जालम सिंह पटैल, गाडरवारा विधायक श्रीमती सुनीता पटैल व तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा सहित कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
टोटल लॉक डाउन के दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना ने व्हीकल्स में शिथिलता प्रदान की है। उन्होंने निजी कार एवं मोटरसाइकिल की शिथिलता की अवधि में सीमित उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। इन नियमों का उलंघ्घन करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति, पाँच सीटर कार में दो व्यक्ति और सात सीटर कार में चार व्यक्तियों के अधिकतम परिवहन के लिये अनुमति दी है। मोटर साइकिल और कार मे पेट्रोल भराने के लिये ज़िले के सभी पेट्रोल पंप 3 मई की रात्रि 9 बजे से खोले जायेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री के अनुसार मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति, पाँच सीटर कार में दो व्यक्ति और सात सीटर कार में चार व्यक्तियों के अधिकतम परिवहन के लिये अनुमति दी है। मोटर साइकिल और कार मे पेट्रोल भराने के लिये ज़िले के सभी पेट्रोल पंप 3 मई की रात्रि 9 बजे से खोले जायेंगे।
बैठक में हुए निर्णय
* 5 मई से ज़िले में निजी एवं शासकीय सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को चालू किया जा सकेगा.*
* 5 मई से हर मंगलवार को सुबह 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक किराना एवं जनरल स्टोर्स खोले जाने की अनुमति.*
* किराना सामान की होम डिलेवरी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी.
*सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आदि प्रतिबंधित*
*विवाह एवं अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही हो पायेगें शामिल*
*रिपेयरिंग एवं विद्युत उपकरण शॉप आदि को भी खोला जायेगा*