लॉकडाउन 2.0 : शराब, तम्बाकू, गुटखा पर 3 मई तक प्रतिबन्ध, मास्क न पहनने पर सजा और जुर्माना
सख्ती से लागू होंगे सारे प्रतिबन्ध, केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
नरसिंहपुर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन बुधवार सुबह जारी कर दी। इसमें लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर सजा
का प्रावधान है। वहीं सभी राज्यों में शराब, गुटखा, तम्बाकूयुक्त पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। गाइडलाइन को चार कैटेगरी में बांटा गया है। जिसे आप नीचे देख सकते हैं।
इन सुविधाओं पर ३ मई तक रहेगी पूरी तरह से रोक
- सभी घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
- यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
- मेडिकल कारणों को छोड़ बाकी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
- सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहपर प्रतिबन्ध ।
- आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर गाइडलाइन
- कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।
- राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें।
- कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
सार्वजनिक स्थलों के लिए गाइडलाइन
पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
कार्यस्थल के लिए गाइडलाइन
- सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
- शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा।
- घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
- सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं।
संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।
Stay at home, stay safe