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लॉकडाउन 2.0 : शराब, तम्बाकू, गुटखा पर 3 मई तक प्रतिबन्ध, मास्क न पहनने पर सजा और जुर्माना

नरसिंहपुर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन बुधवार सुबह जारी कर दी। इसमें लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर सजा

बुधवार 15 अप्रैल को जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन

का प्रावधान है। वहीं सभी राज्यों में शराब, गुटखा, तम्बाकूयुक्त पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। गाइडलाइन को चार कैटेगरी में बांटा गया है। जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

इन सुविधाओं पर ३ मई तक रहेगी पूरी तरह से रोक
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर गाइडलाइन
सार्वजनिक स्थलों के लिए गाइडलाइन

पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।

किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।

शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।

पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।

शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

कार्यस्थल के लिए गाइडलाइन