जबलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जिले में लॉक डाउन की अवधि चार दिन और बढ़ी । अत्यावश्यक सेवाओं और दवा, दूध ,सब्जियों,फल एवं राशन जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़कर जबलपुर जिले में अब 26 मार्च तक बंद रहेंगीं। सभी दुका
नें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी, शासकीय एवं अशासकीय संस्थान । जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जारी किये आदेश । अत्यावश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छोड़कर बसों के संचालन पर प्रतिबंध की अवधि भी चार दिन और बढ़ाई गई ।