नरसिंहपुर। जिले में 23 मई तक जारी लॉकडाउन में संशोधन हो गया है। जिले में केंद्र सरकार के द्वारा लागू तिथि 17 मई तक ही ये लागू रहेगा। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना -एसपी डॉ गुरूकरण ने रविवार को फेसबुक लाइव के जरिये कुछ रियायतें प्रदान की हैं। इसके अनुसार काम-धंधों समेत दुकानें खुलने का समय भी निर्धारित किया गया है। इन रियायतों के बावजूद घर से बाहर निकलने वालों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनने पर जोर दिया गया है। ऐसा न पाया जाने पर भारी जुर्माना समेत एफआईआर की कार्रवाई तक हो सकती है। आम जरुरत की दुकानों के खुलने का दिन निर्धारित किया गया है। सभी दुकानें खुलने का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। किराना और जनरल स्टोर्स समेत आटा चक्की की सुविधाएँ 5 मई से मिलेंगी।
इस दिन खुलेंगी ये दुकानें
- सोमवार और मंगलवार को निर्माण से सम्बंधित सीमेंट, फर्नीचर, कृषि उपकरण, घडी, चश्मा, खाद, टाल, लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खोली जाएंगी। ये रियायतें 8 मई से मिलेंगी।
- बुधवार-गुरूवार को किराना, आटा चक्की, जनरल स्टोर्स की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। ये रियायतें 5-7 मई तक मिलेंगी।
- शुक्रवार-शनिवार को ज्वेलरी, कपड़ा, गारमेंट्स समेत वे दुकानें जो उपरोक्त कैटेगरी में शामिल नहीं हैं, वे इन दो दिनों में खुल सकेंगी।
- रविवार को सब्जी-भाजी के लिए लोग घर से निकल सकेंगे।
इन दुकानों और बिक्री पर प्रतिबन्ध
- जिले में पान-चाय , ब्यूटी पार्लर सेलून, गुटखा, पान मसाला समेत चबाकर थूकने वाली चीजों, जमघट लगाने वाली दुकानों पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा। इस श्रेणी में होटल, रेस्टोरेंट भी शामिल हैं।
रोज खुलेंगे दफ्तर-उद्योग
- जिले में सभी तरह के निजी और सरकारी दफ्तर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से 5 बजे तक खोले जाएंगे। हालांकि इन संस्थानों में 30 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी काम नहीं कर सकेंगे। जबलपुर से किसी कर्मचारी को अपडाउन की इजाजत नहीं होगी। यही नियम गाँव और शहर में संचालित कुटीर उद्योगों पर लागू होगा।
- जिले में 3 मई की रात 9 बजे से 4 मई की रात 9 बजे तक विशेष कालावधि के लिए पेट्रोल पम्प खोले जाएंगे। आम आदमी अपनी बाइक, कार आदि में जितना चाहे ईंधन घरवा सकता है। इसके अलावा 5 मई से रोजाना सुबह 10 से 5 बजे तक पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। नेशनल हाइवे पर चिन्हित पेट्रोल पम्प चौबीसों घंटे खुले रहेंगे।
बाइक पर एक, कार में तीन से ज्यादा बैठे तो वहां होंगे जब्त
- जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी वाहनों को चलाने की अनुमति सशर्त होगी। बाइक पर एक और कार में तीन से अधिक लोगों के बैठने पर वाहन जब्त किये जाएंगे। सम्बंधित पर एफआईआर भी होगी।
सुबह-शाम होगा दूध वितरण
- जिले से दूध वितरण सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक किया जा सकेगा। समाचार पत्रों का वितरण सुबह 7 से 10 बजे तक होगा।
- वैवाहिक आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी। बरात-घरात में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के मामले में अनुमति की जरुरत नहीं है, लेकिन शवयात्रा में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
- जिले के सभी बैंक भी सुबह दस से शाम पांच बजे तक आम आदमी के लिए खुले रहेंगे।
इन बातों का रखना होगा ध्यान : दुकानों, दफ्तरों और उद्योग में कम से कम 2 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना जरुरी होगा। जमघट लगाने, नियम तोड़ने पर पुलिस दुकान संचालकों समेत अन्य लोगों पर भी मामले दर्ज कर सकता है।