प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार अन्य वंचित वर्ग को नवीन प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राहियों का सत्यापन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में “माँग कर भरण-पोषण करने वाले तथा कचरा उठाने वाले” गरीब व्यक्ति एवं उनके ऐसे परिवार, जो किसी भी अन्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, को शामिल किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि उपरोक्त के आधार पर “एम राशि मित्र पोर्टल” पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा पात्रता पर्ची हेतु सत्यापन किया जायेगा।