नरसिंहपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.के. शर्मा ने आरोपी राजू उर्फ कनकटा निवासी बढ़याखेडा तहसील गोटेगांव को धारा-326 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषी पाते हुये पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 29.08.2020 को आरोपी राजू उर्फ कनकटा निवासी बढ़याखेड़ा द्वारा फरियादी संदीप पटेल को गंदी-गंदी गालिया देते हुये घातक चाकू से मारपीट कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। मामले में आई साक्ष्य से आरोपी को धारा-326 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषी पाते हुये पाच वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।