मौजूदा प्रावधान के अनुसार रक्षा बलों के कर्मियों के निकट सम्बन्धियों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50% पर की जाती है जबकि साधारण परिवार की पेंशन की गणना अंतिम वेतन के 30% पर की जाती है। सेवा में कर्मियों की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी ऊपरी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देय है। रक्षा कर्मियों की सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति / निर्वहन / अमान्य होने के समय पेंशन की उपलब्धता रहेगी तो बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।
दिनांक 05.10.2020 को जारी परिपत्र में 7 वर्षों की निरंतर योग्यता सेवा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु 7 साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी बढ़ी हुई दर पहली अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा।