राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों के लिए नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी की है। इच्छुक अशासकीय विद्यालय मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन आरटीई एमपी ऐप के माध्यम से 21 फरवरी तक कर सकेंगे। इसके पूर्व 10 फरवरी आवेदन अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी जिसे विद्यालयों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है।
बी.आर.सी.सी. प्राइवेट स्कूलों का 28 फरवरी तक भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी 10 मार्च तक मान्यता आवेदन का निराकरण करेंगे। आवेदन निरस्तीकरण की अपील 45 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी।