नरसिंहपुर।जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.के. शर्मा, नरसिंहपुर द्वारा नीलू उर्फ नीलेश व अन्य में निर्णय पारित करते हुये आरोपियों नीलू उर्फ नीलेश यादव, सागर यादव, बाबूलाल उर्फ राजा यादव तथा जीवन उर्फ छोटू यादव निवासी गोडी धुबघट थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर को धारा-324 326, 506 भा. दंवि के अंतर्गत फरियादी सेवक मल्लाह व इमरत मल्लाह को बका हंसिया एवं लाठी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने का दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी नीलू एवं बाबूलाल को 3500-3500/- तथा सागर यादव एवं जीवन यादव को 2500-2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार दिनांक-24.10.2020 को जब फरियादी इमरत मल्लाह ने शेढ़ नदी किनारे रखा उसका ट्यूब काटने की शिकायत आरोपीगण से की तो आरोपीगण ने एक राय होकर इमरत मल्लाह एवं सेवक मल्लाह के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी तथा फरियादीगण को जान से मारने के धमकी दी थी। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।