नरसिंहपुर। मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी को दो साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी रविशंकर पिता सिरजू ठाकुर निवासी कोदरास कला को धारा 325 में दो वर्ष का काठोर कारावास व 300 रुपये व धारा 294 में 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोदरास के ही शिवशंकर ठाकुर को भी दो साल कारावास की सजा मिली है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि फरियादी कृष्णकुमार ठाकुर ग्राम कोदरास में रहता है और ड्रायवरी करता है। 29 सितंबर 2017 को वह अपने घर नरसिंहपुर आया था। 30 सिंतबर 2017 को दोपहर करीब 3.30 बजे दुर्गा विर्सन के दौरान गांव के लोग नाच रहे थे। इस पर कृष्णकुमार ने उनसे अलग-अलग नाचने कहा, जिसपर रविशंकर व शिवशंकर ने उसके साथ गालीगलौच की। कृष्णकुमार के घर पहुंचकर लाठियों से हमलाकर दिया। इससे फरियादी के हाथ व पैर में गंभीर चोट आई। प्रकरण में मुंगवानी थाने ने शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। डॉक्टर ने फरियादी के घुटने में फ्रेक्चर होना बताया था, जिसके बाद धारा 325 बढ़ाई गई। मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपितों को सजा सुनाई है।