नरसिंहपुर। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं।
श्रमपदाधिकारी नरसिंहपुर ज्योति पांडे दुबे ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान के अनुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थाओं में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि स्वेद्ध हो सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/ आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दंड का प्रावधान है।
प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन- 2024 के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दिृष्ट से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित करें।