कामगारों को मतदान करने के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश
नरसिंहपुर. विधानसभा चुनाव- 2023 के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के निजी औद्योगिक संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो, मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है, उन्हें मतदान के लिए मतदान दिन 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135- ख के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135- ख के अंतर्गत किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की लोकसभा/ विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा। यह जानकारी श्रमपदाधिकारी नरसिंहपुर ज्योति पांडे दुबे ने दी है।
श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी संशोधित परिपत्र के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी।