नरसिंहपुर। विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के मामले में अपराध सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सोमवार को निर्णय देते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी धनीराम उर्फ गुड्डू पिता सोमनाथ कुर्मी निवासी पिपरिया (रांकई) नरसिंहपुर को धारा 363 में 05 वर्ष का कठिन कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावार व एक हजार रुपये जुर्माना समेत धारा 376(3) में 20 वर्ष का कठिन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ सोनाली तिवारी के अनुसार 12 जून 2019 को नाबालिग जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आरोपी के साथ बाइक से नरसिंहपुर आई थी। प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती हर्रई फिर लखनादौन ले गया। वहां से बरमान हिरणपुर आकर रात्रि रुककर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता भागकर अपनी मां के पास पहुंची, व्यथा सुनाई, जिसके बाद थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। करेली पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो समेत अपहरण आदि की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। डीएनए रिपोर्ट, साक्ष्य आदि के आधार पर विशेष न्यायाधीश लीना दीक्षित ने आरोपित को दंड का भागी माना। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विनोद परोहा डीपीओ व अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने संयुक्त रूप से किया।